चंडीगढ़,
जेल में टीवी मिलने को लेकर नाराज कथित संत रामपाल जेल प्रशासन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गया। हरियाणा के हिसार सेंट्रल जेल में बंद रामपाल ने जेल में टीवी देखने की सुविधा नहीं दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट में हिसार जेल सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर कर दी है। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हिसार सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट संजीव पात्तर को 30 मई के लिए अवमानना को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
रामपाल ने याचिका में कहा है कि वह 19 नवंबर 2014 से हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है। उसने पिछले साल हिसार जिला अदालत में जेल में ही केबल कनेक्शन के साथ टीवी देखने की सुविधा दिए जाने की मांग की थी। पिछले साल 1 अगस्त को हिसार के अडिशनल सेशन जज ने रामपाल की याचिका को स्वीकार करते हुए जेल सुपरिंटेंडेंट को आदेश दिया थी कि रामपाल को उस बैरक में रखा जाए जहां टीवी देखने की सुविधा हो।
जिला अदालत के इस फैसले के बाद सरकार ने दोबारा अदालत में अर्जी दायर कर कहा था कि सुरक्षा कारणों के चलते रामपाल को अन्य किसी जगह नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने 22 अगस्त को एक बार फिर जिला सरकार को आदेश दिया था कि रामपाल को उसी जगह टीवी देखने की सुविधा दी जाए जहां वह रह रहा है।
अब रामपाल ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि हिसार की जिला अदालत के गत वर्ष अगस्त में दिए गए आदेशों के बावजूद अब तक सरकार और जेल प्रबंधन ने उसे जेल में केबल कनेक्शन के साथ टीवी की सुविधा ही नहीं दी है। जेल प्रबंधन ने अदालत के आदेशों की साफ तौर पर नाफरमानी की है, जो सीधे तौर पर अदालत की अवमानना का मामला बनता है।
जेल प्रबंधन द्वारा टीवी की सुविधा ही नहीं दिए अब रामपाल ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर एक बार फिर उसे जेल में केबल कनेक्शन के साथ टी.वी. देखे जाने की सुविधा दिए जाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित हिसार जेल के सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है ।