रेवाड़ी

अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को अधिनियम के तहत जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान करवाएं : डीसी

डीसी यशेन्द्र सिंह ने की जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता दिए आवश्यक निर्देश

रेवाड़ी,
जिला कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक आज उपायुक्त यशेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संबंधित विभाग अत्याचार से पीडि़त व्यक्तियों को अधिनियम के तहत जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एससीएसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो भी लाभ पीडि़त व्यक्ति को दिए जाने का प्रावधान है उसमें देरी न की जाए। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत 7 पीडि़तों को 15 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष पीडि़तों के लिए मुख्यालय से बजट की मांग की हुई है।

उन्होंने कहा कि एससीएसटी अधिनियम के तहत पीडि़त व्यक्ति को तीन किस्त सहायता के रूप में दी जाती है जिनमे प्रथम किस्त एफआईआर के समय, दूसरी किस्त चालान न्यायालय में पेश होने पर तथा तीसरी किस्त आरोपी की सजा होने पर दी जाती है जो अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही प्रदान की जाती है।

उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने निर्देश दिए कि सीवरेज में सफाई का कार्य करने वाले किसी भी कर्मचारी को सीवरेज में न उतारा जाए बल्कि यह कार्य मशीनों की सहायता से किया जाए। यदि सरकारी संस्थाओं के अलावा कोई भी प्राईवेट व्यक्ति सीवरेज की सफाई का कार्य किसी व्यक्ति से करवाता है और सफाई के दौरान उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है या सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो सफाई करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना व अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाने का प्रावधान है।

इस बैठक में एसपी अभिषेक जोरवाल, एसडीएम रेवाड़ी रविन्द्र कुमार, एसडीएम बावल संजीव कुमार, सीटीएम रोहित कुमार, जिला कल्याण अधिकारी विनोद चावला, डीडीपीओ एचपी बंसल, भरत सिंह, शंकरलाल, सरोजबाला, कुमारी गीता, अमृतकला टिकानिया, ओमप्रकाश, जवान सिंह मेहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


https://youtu.be/vaoKNN8hUrY

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