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हरियाणा सरकार की इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति,विमुक्त जाति एवम् टपरीवास जाति के व्यक्तियों, जिनका मकान मरम्मत योग्य हो, को अनुदान उपलब्ध करवाना है।
पात्रता
. प्राथी हरियाणा का स्थाई निवासी तथा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवम् टपरीवास जाति से सम्बन्धित होना चाहिए।
. प्राथी का नाम बी.पी.एल. की सूची में होना चाहिए। जिस मकान की मरम्त की जानी है, वह प्रार्थी के नाम होना चाहिए तथा उसे बने हुए कम से
कम दा वर्ष या उससे अधिक समय हो गया हो।
. प्रार्थी द्वारा मरमम्त के लिए हरियाणा के किसी भी विभाग से पहले अनुदान नहीं लिया होना चाहिए।
. आवेदन पत्र में प्राथी के द्वारा आधार नम्बर अवश्य दिया जाए।
अनुदान राशि:-
पच्चीस हजार रूपये की अनुदान राशि एक बार उन अनुसूचित जाति, विमुक्त तथा टपरीवास जाति के लाभार्थियों को दी जाएगी जिनके आधार न. आवेदन पत्र में होंगे तथ जिनको कभी भी विभाग से मकान निमार्ण हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हए दस वर्ष या उससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत योग्य हो।
आवेदन प्रक्रिया:- आवेदन पत्र का प्रोफार्मा विभागीय बेबसाइट (www.scbchry.govt.in)पर उपल्बध है।
निम्रलिखिप प्रमाण पत्र साथ लगाये:-
1. अनुसूचित टपरीवास जाति का प्रमाण।
2. हरियाणा निवासी होने का प्रमाण।
3. आधार लिंक बैंक पास बुक फोटो प्रति।