लंदन,
भारत में एक दर्जन से ज्यादा बैंकों से लोन लेकर फरार कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत ने करारा झटका दिया है। वह लंदन में भारतीय बैंकों की ओर से दायर किया गया 1.55 अरब रुपये डॉलर यानी करीब 10 हजार करोड़ रुपये का मुकदमा हार गया है। इस मामले शराब कारोबारी विजय माल्या पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप है।
भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ फैसला सुनाते हुए लंदन कोर्ट ने कहा कि IDBI बैंक समेत सभी लोन देने वाले बैंक भारतीय न्यायालय के आदेश को लागू करा सकते हैं, जिसमें विजय माल्या पर आरोप है कि उसने जानबूझकर अब बंद पड़ी अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए करीब 1.4 अरब डॉलर का कर्ज लिया था।
लंदन कोर्ट के जज ने माल्या की दुनियाभर में संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पलटने की मांग भी ठुकरा दी। मालूम हो कि 62 वर्षीय माल्या एक दर्जन से ज्यादा बैंकों से लोन लेकर भारत से फरार है। उसको भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है।
भारत की ओर से उसको वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। माल्या के खिलाफ सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, बल्कि भारत में भी कई मुकदमें चल रहे हैं।