देश बिजनेस

ITR फाइल करने के लिए आधार जरूरी नहीं, विकल्प दे सरकार-HC

नई दिल्ली,
आय कर रिटर्न फाइल करने के लिए अब 7 दिनों से भी कम समय रह गया है। इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना आईटीआर फाइल कर सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने आय कर विभाग को निर्देश दिया कि वह बिना आधार वालों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खास व्यवस्था करे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला श्रेया सेन और जयश्री सतपुते की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। हाईकोर्ट ने याच‍िकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने आय कर विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने वेब पोर्टल पर आधार के बिना फाइलिंग करने वालों की खातिर एक विकल्प पेश करे, ताकि जिनके पास आधार नंबर नहीं है, वे आईटीआर फाइल कर सकें।

याचिकाकर्ता जयश्री सतपुते ने बताया कि हमारे पास आधार नंबर नहीं है। हमने आय कर विभाग को सबसे पहले पूछा कि आख‍िर बिना आधार के हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। जयश्री ने बताया, ”आय कर विभाग की तरफ से हमारी ईमेल के जवाब में कहा गया कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है। आप चाहे तो केस ही कर लो।” जयश्री ने कहा कि इसके बाद ही हम कोर्ट गए।

इस मामले को लेकर आय कर विभाग की तरफ से पैरवी करने वाले वकील ने कहा, ” इस मामले को लेकर आय कर विभाग ने कोर्ट को बताया कि आईटीआर भरने की खातिर फिलहाल आधार नंबर जरूरी नहीं है।” हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कब तक आधार के बिना आईटीआर भरने के लिए विकल्प तैयार किया जाएगा, इसको लेकर उन्होंने बात नहीं की।

मौजूदा समय में अगर आप ऑनलाइन आईटीआर भर रहे हैं, तो आईटीआर फॉर्म 1 में आपको आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर देना होता है।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

Related posts

गुजरात चुनाव: BJP ने जारी की पहली लिस्ट, 70 नामों का किया ऐलान

Jeewan Aadhar Editor Desk

रामायण का जटायु मान लोगों का उमड़ा हजूम..घायल होने के कारण लोगों में रोष

बाजार से बाहर हो सकती हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली 349 दवाएं

Jeewan Aadhar Editor Desk