फतेहाबाद

धान न लगाकर बागवानी फसलों को अपनाने पर विभाग देगा अनुदान राशि : उपायुक्त

विभिन्न योजनाओं पर बागवानी फसलों पर सरकार दे रही है 90 प्रतिशत तक का अनुदान

फतेहाबाद,
उपायुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि सरकार द्वारा बागवानी फसलों पर 90 प्रतिशत तक का अनुदान विभिन्न योजनाओं के तहत दिया जा रहा है। इसके अलावा जिला के रतिया खंड में धान न लगाकर बागवानी अपनाने वाले किसानों को बागवानी विभाग द्वारा अनुदान राशि दी जाएगी। उन्होंने किसानों से बागवानी फसलों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा वे कम पानी का इस्तेमाल कर बागवानी फसलों से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए किसान विभाग से योजनाओं जानकारी प्राप्त कर इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
उपायुक्त ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों के खेतों पर सामान्य दूरी पर पौधारोपण हेतू स्ट्राबेरी, सिटरस, अमरूद व बेरी के बाग लगाने हेतू 40 प्रतिशत अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है जो कि स्ट्राबेरी पर 50000 रुपये, सिटरस पर 12002 रुपये, अमरूद 11502 रुपये व बेर पर 8502 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से दिए जाने का प्रावधान है। हाईब्रिड सब्जी उत्पादन तहत किसानों के खेतों में हाईब्रिड सब्जी लगाने हेतु 20000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 40 प्रतिशत अनुदान राशि किसानों को दी जाती है। लहसुन मद के तहत मसाले फसले लहसुन लगाने हेतू किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान राशि प्रति हैक्टेयर 12000 रुपये के हिसाब से दी जाती है। सामुदायिक टैंक पर अनुदान राशि 225000 से 1000000 रुपये तक दिए जाने का प्रावधान है। संरक्षित खेती मद में पोली हाऊस व नैट हाऊस स्थापित करने हेतू 65 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। पोली हाऊस व नैट हाऊस में हाई वैल्यू सब्जियों के अनुदान इस मद् में ज्यादा मूल्य वाले हाईब्रिड सब्जी बीजों जैसा कि खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि सब्जियों के पोली हाऊस/नैट हाऊस में उत्पादन करने पर 70 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अनुदान राशि दी जाती है। आईपीएम व आईएनएम मद् में सब्जियां तथा बागों के तत्व प्रबन्धन हेतू 1200 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 30 प्रतिशत अनुदान राशि के रूप में किसानो को दी जाती है।
डॉ बांगड़ ने बताया कि मधुमक्खी पालन इस मद में प्रति किसान अधिकतम 50 मधुमक्खी के बक्से व 400 फ्रेम दिए जा सकते हंै। बागवानी मशीनीकरण इस मद् में छोटे टैक्ट्रर (20 बीएचपी तक), पावर टिलर, पौधों पर स्प्रे करने का यंत्र इत्यादि (500 से 1000 लीटर ट्रैक्टर लिफ्टिड पॉवर स्प्रे पम्प), बैटरी चालित स्प्रै पम्प, इंजन चालित स्प्रै पम्प इत्यादि पर किसानों 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकता है। पैक हाऊस इस मद् में किसानों को 200000 रुपये प्रति इकाई 50 प्रतिशत अनुदान रूप में अनुदान राशि दी जाती है। प्याज भंडारण मद् में किसानों को 87500 रुपये प्रति इकाई 50 प्रतिशत अनुदान रूप में दी जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत रतिया ब्लॉक के किसानों को टपका सिंचाई व मिनी स्प्रीकलर पर 100 प्रतिशत अनुदान राशि की दर से सहायता प्रदान की जाएगी, किसान को सिर्फ जीएसटी देना होगा। एक किसान को अधिकतम 5 हैक्टेयर तक अनुदान सहायता दी जा सकती है।

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