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हरियाणा : 7 जून तक नहीं जायेगी बारात—जानें लॉकडाउन के नए नियम

पंचकूला,
हरियाणा सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य में अब 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चल सकती हैं। दुकानदारों को ऑड-ईवन फार्मूले पर खोला जाएगा। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। बता दें, राज्य में 3 मई को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद हर सप्ताह इसकी अवधि में बढ़ोतरी की गई है।

इस दौरान राज्य सरकार द्वारा लोगों को प्रतिबंधों पर से छूट भी दी गई है। अब गली-मोहल्लों की दुकानें पूरे दिन खुल रही हैं। वहीं, बाजारों में ऑड-ईवन आधार पर सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने का समय तय था, जिसे अब बदलकर सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। लॉकडाउन में हालांकि कुछ ढील दी गई है, लेकिन लोगों और दुकानदारों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। मास्क पहनना, सैनिटाइज करना आदि अनिवार्य है। शारीरिक दूरी के पालन का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल खोलने की अभी मंजूरी नहीं दी गई है।

विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बारात नहीं जाएगी, बल्कि घर या कोर्ट में ही विवाह कार्यक्रम संपन्न कराना होगा। रोडवेज बसों में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। बसों में 50 फीसदी सवारियां ही बैठा सकेंगे। ड्राइवर-कंडक्टर अपने पास सैनेटाइजर अनिवार्य रूप से रखेंगे। सभी को मास्क लगाना भी अनिवार्य रहेगा।

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Jeewan Aadhar Editor Desk