राजस्थान

HC का आदेश – आसाराम यौन शोषण केस में जेल में ही सुनाया जाए फैसला

जोधपुर,
राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को जोधपुर की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचारों की रोकथाम) अदालत को आसाराम के मामलें में पूर्व निर्धारित 25 अप्रैल को फैसले की सुनवाई जोधपुर सेंट्रल जेल में करने का निर्देश दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट में जोधपुर पुलिस की ओर से दायर याचिका पर यह निर्देश दिया है। याचिका में पुलिस की ओर से बडी संख्या में आसाराम के सम​र्थकों के एकत्रित होने से उत्पन्न होने वाले संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया गया था।

25 अप्रैल को फैसला सुनाएगी
जोधपुर की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचारों की रोकथाम) अदालत में आसाराम यौन शोषण मामलें की बहस पूरी हो चुकी है और मामलें की सुनवाई कर रही अदालत 25 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। पुलिस की ओर से दायर अर्जी में यह बताया गया कि आसाराम के बड़ी संख्या में समर्थकों के आने की संभावना के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडने की आशंका है।
राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायाधीश रामचंद्र सिंह झाला ने आज जोधपुर केन्द्रीय कारागृह के अधीक्षक,पुलिस, जिला प्रशासन को केन्द्रीय कारागृह में निर्णय को देखते हुए समुचित प्रंबध करने के लिए निर्देश दिए है। सभी संबंधित पक्षों के वकीलों और सरकारी वकीलों को निर्णय सुनाने के दौरान मौजूद रहने की अनुमति प्रदान की गई है।

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