फतेहाबाद

सीडीएलयू की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ हरदीप सिंह ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा (सीडीएलयू) की अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। ये आदेश आगामी 16 जून 2018 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार आग्रेय अस्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता।
जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

टीम वर्क के बल पर महज 720 रुपए में शुरु करे बिजनेस..मुफ्त में पाए एक्सीडेंटल बीमा …और लाखों के मालिक बने.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

Related posts

सड़क हादसे में भाई—बहन व बच्चे की दर्दनाक मौत

Jeewan Aadhar Editor Desk

दड़ौली के सरकारी टीचर की रामसरा स्कूल में हत्या

Jeewan Aadhar Editor Desk

बढ़ रहे डायरिया के मामलों को लेकर उपायुक्त ने दिए दिशा—निर्देश