हिसार,
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने जिला के किसानों के हित में तथा गेहूं-सरसों फसलों की खरीद सुचारू ढंग से चलाने के लिए धारा 144 के अंतर्गत अन्य राज्यों से गेहूं व सरसों की फसल की आवक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है। आदेशों की अवहेलना के दोषी के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि हरियाणा में 15 अप्रैल से सरसों व 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जा रही है। जिला में गेहूं व सरसों की खरीद का कार्य सुचारू तरीके से चल रहा है। हरियाणा के साथ लगते अन्य राज्यों से गेहूं व सरसों इस राज्य में आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे हिसार जिला में इन फसलों की खरीद का कार्य बाधित हो सकता है।
इसके मद्देनजर जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जिला हिसार में अन्य राज्यों की सीमाओं से सरसों व गेहूं से भरे वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सूखी राशन सामग्री किट के रेट आमंत्रित किए
हिसार। जिला प्रशासन ने बाजार में सूखी राशन सामग्री की किट तैयार करने वाले सप्लायर्स से तैयार किट के रेट आमंत्रित किए हैं ताकि आवश्यकता अनुसार न्यूनतम दरों वाले सप्लायर्स से राशन किट खरीदी जा सकें। जिला राजस्व अधिकारी राजबीर सिंह धीमान ने बताया कि जिला में 5 किलो गेहूं आटा, सवा किलो चना दाल, 500 मि.ली. सरसों तेल, 500 ग्राम चीनी, 100 ग्राम नमक, 2.5 किलोग्राम प्याज व 2.5 किलोग्राम आलू की किट तैयार करने के इच्छुक सप्लायर्स प्रति किट रेट 30 अप्रैल को सायं 5 बजे तक डीआरओ हिसार एट जीमेल डॉट कॉम ([email protected]) पर भिजवा सकते हैं।