रोहतक,
बहुचर्चित महम कांड में इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला पर 302 के तहत हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। एडिशनल सेशन जज रितु वाईके बहल कोर्ट ने शिकायतकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया है। यह जानकारी अभय चौटाला के वकील विनोद अहलावत ने दी।
बता दें कि यह मामला 1990 का है, जब महम उपचुनाव में बंसी गांव में बूथ कैप्चरिंग के चलते गोलियां चली थी। इस गोलीबारी में आधा दर्जन के करीब लोग मारे गए थे। मामले में लगभग आठ आरोपियों में से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला भी आरोपी बनाए थे।