हिसार,
परमानेंट लोक अदालत (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज) चेयरमैन अशोक गर्ग ने कहा है कि परमानेंट लोक अदालत न्याय का सुलभ व सस्ता साधन है, जहां पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि बैंक, परिवहन, शिक्षा, बीमा, वित्तीय लेनदेन, बिजली, टेलीफोन व अन्य सेवाओं से संबंधित मामलों का निपटारा करने के दिशा में यह अदालत बेहद महत्वपूर्ण है।
शुक्रवार को एडीआर सेंटर में परमानेंट लोक अदालत (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज) हिसार के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने यह बात कही। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों के अनुसार चेयरमैन अशोक कुमार गर्ग को सिरसा, फतेहाबाद के साथ-साथ परमानेंट लोक अदालत (पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज) हिसार का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का त्वरित निपटान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसको लेकर नियमित रूप से लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
चेयरमैन अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि परमानेंट लोक अदालत में केस करने की कोई फीस भी नहीं होती। इसके अतिरिक्त केस की पैरवी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं की सेवाएं भी निशुल्क प्रदान की जाती है।