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बेनामी संपत्ति पर बड़ा ऐक्शन, घेरे में होगी आपकी भी प्रॉपर्टी?

नई दिल्ली,
यदि आपने 30 लाख रुपये से अधिक की कोई संपत्ति खरीदी है तो इसकी जांच हो सकती है। बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐंटी बेनामी ऐक्ट के तहत 30 लाख रुपये से अधिक कीमत की सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का टैक्स प्रोफाइल मिलाने में जुटा है। सीबीडीटी चीफ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि टैक्सकर्मी उन शेल कंपनियों और उनके डायरेक्टर्स की भी जांच कर रहे हैं जिन पर हाल ही में रोक लगा दी गई है।

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आईटी डिपार्टमेंट के टॉप बॉस ने कहा कि बेनामी संपत्ति लेनदेन ऐक्ट के तहत अभी तक 621 प्रॉपर्टीज, जिनमें कुछ बैंक अकाउंट्स शामिल हैं, को अटैच किया है। ये मामले 1,800 करोड़ रुपये से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘हम कालेधन को सफेद में बदलने के सभी साधनों को ध्वस्त कर देंगे। इसमें शेल कंपनियां भी शामिल हैं। डिपार्टमेंट उन सभी प्रॉपर्टीज की टैक्स प्रोफाइल की जांच कर रहा है जिनकी रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख से अधिक है। यदि ये प्रोफाइल संदेहास्पद या गलत पाए जाते हैं तो ऐक्शन लिया जाएगा।’

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चंद्रा नई दिल्ली प्रगति मैदान में शुरू हुए इंडिया इंटरनैशनल ट्रेड फेयर (IITF) में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पविलियन का उद्घाटन करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे। चंद्रा ने कहा कि बेनामी संपत्ति केसों की बहुत गंभीरता से जांच की जा रही है और टैक्स अधिकारियों ने इस मोर्चे पर काफी काम किया है।

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उन्होंने कहा, ‘हमने देशभर में 24 यूनिट खोले हैं। हमें अलग-अलग स्रोतों से जानकारी मिल रही है। हम इस दिशा में अपने प्रयास को तेज कर रहे हैं।’ चंद्रा ने कहा कि टैक्सकर्मी हाल ही में बैन की गई शेल कंपनियों की डेटा भी मिला रहे हैं। यदि इन कंपनियों के पास कोई बेनामी संपत्ति है या कोई वित्तीय लेनदेन जिसका मिलान नहीं होता तो ऐक्शन लिया जाएगा।
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