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डबवाली अग्निकांड : कोर्ट ने पीड़ितों को 3 करोड़ 32 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया

डबवाली,
डबवाली अग्निकांड पर देर से ही सही लेकिन पीड़ितों के लिए एक राहतभरा फैसला आया है। डबवाली अग्निकांड पीड़ित संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए डबवाली कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़ितों को 3 करोड़ 32 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वितरित करने का आदेश दिया है। अदालत ने डीएवी संस्थान को मुआवजा राशि 22 दिसम्बर तक जमा करवाने के आदेश दिए हैं। यदि इस अवधि के दौरान मुआवजा राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो संस्थान के बैंक खाते तथा प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी।
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डबवाली अग्निकांड पीड़ित संघ ने देश की शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार मुआवजा मांगते हुए याचिका में डीएवी संस्थान की प्रॉपर्टी तथा बैंक खाते अटैच करने की मांग की थी। 18 नवम्बर को दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुनाए गए फैसले पर डबवाली अग्निकांड पीड़ित संघ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे सच्चाई की जीत बताया।
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क्या हुआ था 23 दिसंबर 1995 को
23 दिसंबर 1995 को चौटाला रोड पर स्थित राजीव मैरिज पैलेस (अब अग्निकांड स्मारक स्थल) में डीएवी स्कूल डबवाली का वार्षिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान 1 बजकर 47 मिनट पर बिजली की शॉर्ट सर्किट से पंडाल के गेट से लगी आग ने देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे में 442 लोगों की जान गई थी। मृतकों में जिसमें 36 व्यस्क, 258 स्कूली बच्चे और 125 घरेलू महिलाएं व 13 अन्य थे, जबकि 88 लोग घायल हुए थे। बता दें कि कार्यक्रम में करीब दो हजार लोगों ने भाग लिया था। आग से झुलसे लोगों में से 30 ऐसे लोग हैं, जो अपाहिज हो गए। उस समय हालात यह हो गए थे कि मृतक बच्चों, महिलाओं, युवकों तथा पुरुषों के शवों को दफनाने और जलाने के लिए शहर के रामबाग में जगह कम पड़ गई थी। जिसके चलते यहां भी लोगों को खेत-खलिहान में स्थान मिला। वहीं पर शवों को दफनाया गया और अग्नि दी गई। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पतालों में चिकित्सकों का अभाव हो गया। घायलों को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पतालों के साथ-साथ आस-पास के शहरों में तथा गंभीरों को लुधियाना, चंडीगढ़, रोहतक, दिल्ली के निजी तथा सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए ले जाया गया था।
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