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तीन तलाक: आज लोकसभा में पेश होगा विधेयक

नई दिल्ली,
भारत में तीन तलाक को रोकने के मकसद से शुक्रवार को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को पेश किया जाना है। इसे ट्रिपल तलाक बिल भी कहा जाता है। मोदी सरकार तीन तलाक को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए इस विधेयक को पेश करेगी। इस विधेयक में एक बार में तीन तलाक देने वाले को तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ट्रिपल तलाक बिल पेश करेंगे।
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तीन तलाक पर सख्त कानून मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। तीन तलाक विधेयक पर पिछले सप्ताह ही कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को विधेयक पेश करते वक्त लोकसभा में मौजूद रहने का आदेश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के चलन को निरस्त कर दिया था।
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इससे पहले सरकार ने कहा कि एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के खिलाफ विधेयक तैयार करने में मुस्लिम संगठनों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि यह मुद्दा लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा की मानवीय अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जिसमें आस्था और धर्म का कोई संबंध नहीं है। सरकार से प्रश्न पूछा गया था कि क्या उसने विधेयक का मसौदा तैयार करने में मुस्लिम संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया है, जिस पर कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने ना में जवाब दिया।
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एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘सरकार का मानना है कि यह मुद्दा लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा की मानवीय अवधारणा से जुड़ा हुआ है और इसमें आस्था और धर्म का कोई संबंध नहीं है।’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक को अवैध करार दिया, लेकिन इसके बाद भी ऐसे 66 मामले सामने आए हैं।
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