देश

चुनाव आयोग ने किया ‘एक प्रत्याशी एक सीट’ का समर्थन, जुलाई तक टली सुनवाई

नई दिल्ली,
चुनाव आयोग ने आज (बुधवार को) सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर एक प्रत्याशी के एक ही सीट से चुनाव लड़ने वाली याचिका का समर्थन किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि जब एक उम्मीदवार दो सीटों से जीत जाता है तो वह एक सीट से इस्तीफा दे देता है। यह मतदाताओं के साथ सरासर अन्याय है। आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति में उस सीट पर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं और सरकारी खजाने पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ता है। गौरतलब है कि, भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में ‘एक प्रत्याशी एक सीट’ का फॉर्मुला लागू करने के लिए याचिका दायर की है।

चुनाव आयोग ने कहा कि सीट खाली करने वाले उम्मीदवार से दोबारा चुनाव का खर्च वसूला जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार के जवाब दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी है।
आपको बता दें कि अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत धारा 33(7) को चुनौती दी है। उन्होंने मांग की है कि एक उम्मीदवार के दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता की इस मांग का समर्थन करते हुए नियमों में बदलाव की मांग की है।

टीम वर्क के बल पर महज 20 रुपए में शुरु करे बिजनेस..TATA NEXON CAR सहित बोनस और अन्य उपहार करे अपने नाम.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

Related posts

फिर लॉकडाउन की आहट : देशभर के 174 जिलों में मिले कोरोना के नए घातक स्वरूप

सेंसर बोर्ड ने लौटाई ‘पद्मावती’, टल सकती है फिल्म की रिलीज

Jeewan Aadhar Editor Desk

प्रेमिका की हत्या करने के बाद बना साधु, भागवत कथा करते समय पुलिस ने किया गिरफ्तार