हरियाणा

बिजली बिलों में 2 रुपए प्रति यूनिट सब्सीडी

चंडीगढ़,
हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए कैटेगरी ‘सी’ एवं ‘डी’ खंडों के अंतर्गत बिजली के बिलों में 2 रूपए प्रति यूनिट सब्सीडी देने की अधिसूचना जारी कर दी है। उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के तहत दी जाने वाली यह सब्सीडी बिजली कनैक्शन लेने के तीन साल तक जारी रहेगी। जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि प्रदेश का संतुलित औद्योगिक विकास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 लागू की गई थी। इस नीति का लक्ष्य प्रदेश में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 8 प्रतिशत से अधिक करना तथा चार लाख से अधिक रोजगार सृजित करना है। उन्होंने बताया कि नई उद्यम नीति का उद्देश्य हरियाणा को एक प्रमुख निवेश गन्तव्य के रूप में स्थापित करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस नीति में कलस्टर विकास तथा ‘जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट‘ विनिर्माण पद्धतियों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया गया है। नौकरी की तलाश है..तो जीवन आधार बिजनेस प्रबंधक बने और 3300 रुपए से लेकर 70 हजार 900 रुपए मासिक की नौकरी पाए..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
श्री गोयल ने बताया कि नई नीति के तहत हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश के 31 खण्डों में सी.एल.यू. और एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं है और 75 खण्डों में सी.एल.यू. स्वत: ही हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमोदनों/स्वीकृतियों तथा एक एकड़ से अधिक की भूमि परियोजनाओं की स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थित हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा तथा 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं तथा एक एकड़ से कम की भूमि परियोजनाओं की स्वीकृति जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दी जा रही है।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा के लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों व महिलाओं को रोजगार देने पर प्रतिवर्ष 36 हजार रुपये तथा सामान्य श्रेणी के लोगों को रोजगार देने पर प्रति वर्ष 30 हजार रुपये की रोजगार सृजन सब्सीडी पांच साल तक देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि उद्यमियों की सुविधा के लिए 20 विभागों की 70 प्रकार की अनुमति एक ही छत के नीचे दिया जा रहा है। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से सभी प्रकार की अनुमति 30 दिन के अन्दर प्राप्त की जा रही हैं।
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