हरियाणा

अब लगेगी दुष्कर्मों की घटनाओं पर रोक, विधानसभा में हुआ दंडविधि संशोधन विधेयक 2018 पारित

चंडीगढ़,
मासूमों के साथ दरिंदगी करने वालों पर हरियाणा प्रदेश ने शिकंजा कस दिया है। हरियाणा विधानसभा में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के चलते दंडविधि संशोधन विधेयक 2018 पारित कर दिया गया है।

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इसके चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अारोपी को कड़ी सजा होगी, इसमें 14 साल तक की कैद या फांसी की सजा हो सकती है। सरकार के इस विधेयक ने बेटी बचाओ अभियान की तरफ एक मजबूत कदम उठाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने दंडविधि संशोधन पारित होने के बाद उम्मीद जाहिर की है कि इसके बाद अपराधियों में भय पैदा होगा। महिलाओं के खिलाफ हो रहे यौन अपराध में भी कमी अाएगी। सदन में मौजूद सभी दलों ने एकमत होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
ध्यान रहे, नाबालिग दुष्कर्म मामले में फांसी का प्रावधान करने के मामले में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इसके बाद राजस्थान ने विधानसभा में इसे पारित किया था। हरियाणा देश का तीसरा राज्य बना है, जहां नाबालिग दुष्कर्म मामले में कड़ी सजा के साथ फांसी का प्रावधान रखा गया है।

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