सिरसा हरियाणा

नशा बेचते थे..अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

सिरसा,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत नशीली दवाओं के सप्लायर को 10 साल और उसके साथी को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने सप्लायर पर एक लाख व उसके साथी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सदर डबवाली पुलिस की टीम 15 फरवरी 2015 को अबूबशहर पावर हाउस के पास वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान अबूबशहर निवासी सुरेंद्र कुमार को 700 ग्राम अफीम व 100 ग्राम पाउडर के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में उसने सप्लायर मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के अचेरी जिला निवासी सरफराज के नाम की जानकारी दी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह की अदालत ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत फतेहाबाद के ढांड गांव निवासी सीता राम को दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पुलिस ने सीताराम को नशीली दवाओं के साथ 29 नवंबर 2015 को काबू किया था। इसी दौरान सीताराम बाइक पर सवार होकर जा रहा था। तलाशी में 95 प्रतिबंधित नशीली दवाओं की शीशियां बरामद हुई थी।

टीम वर्क के बल पर महज 20 रुपए में शुरु करे बिजनेस..TATA NEXON CAR सहित बोनस और अन्य उपहार करे अपने नाम.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

Related posts

3 दिनों तक गीता के रंग में रंग जायेगा पानीपत शहर

Jeewan Aadhar Editor Desk

UPSC परीक्षा में हरियाणा में 14 और हिसार से 4 प्रतिभाओं ने पाया स्थान

चंडीगढ़ में तेज हवाओं के साथ आई जोरदार बारिश, पंचकूला में ओले गिरे