नई दिल्ली,
तीस साल पुराने रोड रेज के मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सिर्फ मारपीट का दोषी पाया और मामूली जुर्माना लगाकर बरी किया। बता दें कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
Navjot Singh Sidhu acquitted under section 304 (II){culpable homicide not amounting to murder} and convicted under section 323(punishment for voluntarily causing hurt) in 1988 road rage case by Supreme Court https://t.co/Y3BJsG4qJN
— ANI (@ANI) May 15, 2018
यह मामला साल 1988 का है। मंगलवार को सुनाए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के केस में बरी किया और मारपीट के मामले में 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इस फैसले से उनके मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है। वह इस वक्त पंजाब सरकार में पर्यटन मंत्री हैं।
सिद्धू शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि, पंजाब सरकार ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए।
रोड रेज केस में 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के पक्ष में दलील दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।