नैनीताल,
फेसबुक पर यदि आपत्तिजनक पोस्ट करते है तो लाखों रुपए का जुर्माना लग सकता है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में हलद्वानी के एक शख्स पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह पोस्ट राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के सचिव जी. आर. नौटियाल के खिलाफ की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने फेसबुक पर पोस्ट डालने वाले चंद्र शेखर कारगेती पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया और इस संबंध में दायर प्राथमिकी के आधार पर पूर्व में अदालत में चल रही सुनवाई पर दिया गया स्थगनादेश भी हटा दिया।
हाईकोर्ट ने इस आरोप को सही पाया कि कारगेती ने नौटियाल को बदनाम करने के लिए फेसबुक पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली। नौटियाल सामाजिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक भी हैं। इससे पहले, नौटियाल ने मामले में कारगेती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में कहा गया था कि कारगेती उनके खिलाफ झूठे, आधारहीन और गलत आरोपों वाली पोस्ट कर रहा है जिससे ऐसा दिख रहा है कि वह भ्रष्ट अधिकारी हों। नौटियाल ने प्राथमिकी में कहा कि इससे वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में भी परेशानी हो रही है।
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