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पांच दिन के लिए टली फ्यूचर मेकर के सीएमडी राधेश्याम व उनके सहयोगी की जमानत याचिका

साइबराबाद,
यहां की एक अदालत ने फ्यूचर मेकर कंपनी के सीएमडी राधेश्याम एवं उनके सहयोगी सुंदर सैनी की जमानत 5 दिन के लिए टाल दी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का एक सप्ताह का रिमांड मांगा था, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को जांच के लिए पांच दिन का समय देते हुए राधेश्याम व सुंदर सैनी को जांच में सहयोग के निर्देश दिये। राधेश्याम ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे हर तरह का सहयोग करेंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।

-रविवार या सोमवार को प्रोडक्शन वारंट पर हिसार शहर पुलिस लेकर आएगी दोनों को हिसार-

अदालत में राधेश्याम व सुंदर सैनी की जमानत पर आज फैसला होना था, लेकिन तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उनकी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए उन्हें और रिमांड चाहिए। अदालत ने पुलिस की रिमांड याचिका को न मानते हुए जमानत को 5 दिन के लिए टाल दिया और निर्देंश दिए कि इस दौरान राधेश्याम व सुंदर सैनी आर्थिक अपराध शाखा में रहेंगे और पुलिस जांच में सहयोग करेंगे। उधर, राधेश्याम ने अदालत को बताया कि वे पुलिस जांच में हर तरह के सहयोग को तैयार है क्योंकि वे सारा काम नियमानुसार कर रहे हैं। अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि राधेश्याम व सुंदर पर किसी तरह की थर्ड डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे।

उधर, पुलिस सूत्रों का कहना है कि हिसार जिले में दर्ज मामलों की जांच के लिए हिसार शहर पुलिस दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर हिसार लेकर आने की तैयारी कर रही है। संभवत: रविवार या सोमवार को दोनों आरोपियों को हिसार लाया जा सकता है। 

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