चंडीगढ़,
माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज अनिता एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामलों पर सुनवाई करते हुए आज हरियाणा सरकार को 12 नवम्बर के लिए नोटिस जारी किया। एडवोकेट रविंद्र ढूल ने बताया कि माननीय न्यायालय ने मामले में दखल देते हुए सुनवाई के दौरान कहा कि यदि चुनाव प्रोसेस थोड़ा लम्बा होता तो शायद कोर्ट इस पर और सख्त रुख अपना सकती थी। सुनवाई के दौरान सरकार को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि कल होने वाला चुनाव कोर्ट में दायर याचिकाओं के फैंसले पर निर्भर करेगा। इस बीच माननीय कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि जरूरत पड़ी तो कोर्ट पूरे चुनाव को खारिज भी कर सकती है। ज्ञातव्य है कि चुनाव लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार नही हो रहे हैं। टंकेश्वर कमेटी ने लिंगदोह कमिटी की सिफारिशों को तोड़ मरोड़ दिया है। जिसके कारण हरियाणा के अन्दर एबीवीपी को छोड़ सभी छात्र संघ आंदोलनरत हैं।