हिसार

आदमपुर क्षेत्र में कुकर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

आदमपुर (अग्रवाल)
आदमपुर इलाके में नाबालिग युवक से कुकर्म करने के आरोपी को हिसार अदालत ने सोमवार को 10 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले ए.डी.एस.जे. डा. पंकज की अदालत ने दोषी करार दिया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार जून 2017 में पीडि़त की शिकायत पर आदमपुर थाने में केस दर्ज हुआ था।
पीडि़त ने बताया था कि घर पर उसके पिता का दोस्त आरोपी बीर सिंह आया था और वह घर पर रुका था। माता-पिता खाना खाकर अंदर वाले कमरे व बीर सिंह बाहर कमरे में जाकर सो गया था। देर रात करीब 2 बजे आरोपी युवक के पास आया और कुकर्म कर दिया। जब शोर मचाना चाहा तो जान से मारने की धमकी दी। सुबह होने पर युवक ने परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद शिकायत पर आदमपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने आरोपी बीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब अदालत ने मामले में आरोपी बीर सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

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