हिसार

आदमपुर के बहुचर्चित जमीन जालसाजी मामले में 4 दोषियों को मिली 3—3 साल की सजा, रिटायर्ड एसपी रामसिंह कर चुके है आत्महत्या

हिसार,
अदालत ने आदमपुर एरिया की जमीन संबंधी जालसाजी के मामले में चार आरोपितों तलवंडी राणा निवासी मंगतूराम, जींद निवासी कर्मबीर, गांव धान्सू निवासी प्रेमकुमार और सेक्टर-14 निवासी रोशन लाल महाजन को सजा सुनाई हैं।मामले में पांचवें आरोपित गांव सदलपुर निवासी रिटायर्ड एसपी रामसिंह बिश्नोई खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर चुके हैं। अदालत दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाते हुए सभी को 3—3 साल की सजा और 10—10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जालसाजी और आपराधिक षडयंत्र रचने का यह मुकदमा आदमपुर एरिया की 9 एकड़ तीन कनाल और एक मरला जमीन से जुड़ा हुआ है। आदमपुर निवासी एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के फतेहाबाद कार्यालय के रीडर देवीलाल बिश्नोई ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि मेरे पिता कुम्भाराम का 90 साल की उम्र में 11 जनवरी 2007 को निधन हो गया था।

मंगतूराम और कर्मबीर ने उनके पिता के वारिसों पर एक सिविल सूट अदालत में दायर किया था। एक इकरारनामे के अनुसार जमीन 10 नवंबर 2005 को उसके पिता कुंभाराम द्वारा मंगतूराम और कर्मबीर को 17.68 लाख रुपये एकमुश्त लेकर बेची गई बताई गई। जमीन की रजिस्ट्री की तारीख 30 मार्च 2007 निर्धारित की गई थी। देवीलाल ने कहा था कि इकरारनामे पर मेरे पिता कुंभाराम के फर्जी अंगूठे लगाए गए हैं। देवीलाल ने कहा था कि सदलपुर निवासी रामसिंह बिश्नोई के कहने पर षडयंत्र रचकर जमीन हड़पने के लिए फर्जी इकरारनामा तैयार किया गया है। उन्होंने याचिका में कहा था कि जींद में तैनात एसपी रामसिंह की बेटी की शादी मेरे भतीजे ओमप्रकाश के साथ हुई थी।

ओमप्रकाश की मौत के बाद रामसिंह की नीयत हमारी करोड़ों रुपये की जमीन हड़पने की है। मेरे पिता कुंभाराम ने जीवित रहते जमीन का कोई इकरारनामा तैयार नहीं कराया था। इकरारनामे की तारीख के समय उनके पिता की उम्र 88 साल थी। वह उस दौरान घर से अकेले कहीं नहीं आ-जा सकते थे। अदालत के आदेश पर आदमपुर थाना पुलिस ने 10 मई 2011 को जींद के एसपी रामसिंह और चार अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षडयंत्र रचने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने 5 मई 2012 को जांच करने के बाद एफआइआर कैंसिल कर दी थी।

बाद में कोर्ट में दायर की कंपलेंट पुलिस द्वारा एफआइआर कैंसिल करने के बाद आदमपुर निवासी देवीलाल ने यहां अदालत में रामसिंह और चार अन्य के खिलाफ शिकायत दायर की थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान रामसिंह को आरोपित के तौर पर तलब किया था। तब से यह शिकायत विचाराधीन थी। शिकायत चलते रहने के दौरान आरोपित रामसिंह ने 28 जनवरी 2018 को सदलपुर में खुद को रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। बाकी चार आरोपित पर मामला विचाराधीन था।

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