देश

सिर्फ तीन दिनों के भीतर बदल जाएगा मोबाइल ऑपरेटर

नई दिल्ली,
मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। अब मोबाइल ऑपरेटर की सेवाओं से यदि उपभोक्ता परेशान रहते हैं तो अब सिर्फ तीन दिनों के भीतर दूसरे ऑपरेटर को चुन सकते हैं। जी हां, अब ये मुमकिन होने वाला है। टेलीकॉम रेगुलेटर (ट्राई) ने उपभोक्ताओं के हित में कदम उठाते हुए ये नया कदम उठाया है। 16 दिसंबर से ये नया मोबाइल पोर्टेब्लिटी प्रोसेस लागू हो जाएगा।

पहली बार यूनिक पोर्टिंग कोड की शुरुआत
ट्राई के नए गाइडलाइन के अनुसार अब जैसे ही आप नंबर पोर्टेब्लिटी के लिए अप्लाई करेंगे, ऑपरेटर आपको यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) जारी करेगा। इस नंबर के जारी होने के तुरंत बाद आपके ऑपरेटर बदलने की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। दिशा-निर्देश में साफ कहा गया है कि उपभोक्ता के आवेदन के तीन दिनों के भीतर यह प्रोसेस पूरा हो जाना चाहिए।
कॉर्पोरेट ग्राहकों और पोस्टपेड नंबरों के लिए है थोड़ा पेंच
ट्राई ने साफ किया है कि नंबर पोर्टेब्लिटी का यह नया निर्देश उन्ही ग्राहकों के लिए लागू होगा जो पोर्टेब्लिटी के लिए मानकों पर खरे उतरते हैं। पोस्टपेड कनेक्शन के लिए कहा गया है कि उन्हे इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले अपने मौजूदा ऑपरेटर का बकाया राशि का भुगतान करना होगा। बिन बिल भुगतान उन्हें यूपीसी जारी नहीं किया जाएगा।
हालांकि प्राधिकरण ने यह साफ किया है कि इस नए कदम का लाभ कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों को नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही ट्राई ने बताया है कि 10 दिंसबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच आप किसी भी तरह नंबर पोर्टेब्लिटी नहीं करा पाएंगे।

Related posts

दुकान में आग लगने से 12 लोगों की मौत

Jeewan Aadhar Editor Desk

सब्जी बेचकर गरीबों के लिए बनाया अस्पताल, मिलेगा पद्मश्री सम्मान

सावधान..हवा से फैल रहा कोरोना वायरस, द लांसेट की रिपोर्ट में दावा