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व्यापारी अपने ट्रेड लाइसेंस करवाये रिन्यू, न बरतें लापरवाही : संयुक्त आयुक्त

इंडस्ट्रीयल एरिया की इएसआइ कार्यालय में लगेगा दो दिवसीय कैंप

हिसार
टे्रड लाइसेंस एक साल के लिए बनाया जाता है। लाइसेंस हर साल रिन्यू करवाने की जरूरत होती है। ऐसे में व्यापारी अपने लाइसेंस रिन्यू करवा ले और किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल ने व्यापारियों को टे्रड लाइसेंस बनवाने को लेकर आदेश जारी करते हुए कहे। संयुक्त आयुक्त ने कहा कि व्यापारी टे्रड लाइसेंस बनवाने को लेकर कोई कोताही नहीं बरते। निगम द्वारा कैंप लगाकर ट्ैड लाइसेंस बनवाये जा रहे और व्यापारी इसका लाभ उठाये। जो व्यापारी कैंप में टे्रड लाइसेंस बनवाने से चूक जाते है। वह किसी भी कार्यदिवस पर नगर निगम कार्यालय पहुंच कर अपने लाइसेंस बनवा सकते है। इसके लिए 13 और 14 दिसंबर को इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित ईएसआइ कार्यालय में कैंप लगाया जाएगा।
निगम अधिकारी कृष्ण सैनी ने बताया कि नगर निगम के अंर्तगत आने वाले सभी प्रकार के व्यवसाय जैसे फैक्ट्रियों, सिनेमाघर, वर्कशॉप, होटल रेस्टोरेंट, गैंस एजेंसी, पैट्रोल पंप, वाहन एजेंसी, अस्पताल व सभी प्रकार के व्यवसायिक स्थानों के मालिकों को टे्रड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यदि कोई बिना टे्रड लाइसेंस व्यापार करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को नगर निगम प्रशासन द्वारा सील किया जा सकता है। नगर निगम के एक्ट 1994 के अधिनियम 330, 331, 335 व 336 के तहत प्रतिदिन 100 रूपये से 500 रूपये तक जुर्माना का प्रावधान है। सोमवार से वीरवार तक नगर निगम कार्यालय के रूम नंबर 15 में टैड लाइसेंस बनवाये जाते है। शहरवासी नगर निगम कार्यालय पहुंच कर भी ऑन द स्पोट अपने लाइसेंस बना सकते है।

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