हिसार

हाउसिंग बोर्ड के आवेदनों के लिए नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी : उपायुक्त

हिसार,
आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हाउसिंग बोर्ड में रिहायशी आवास, फ्लैट व प्लाट आदि के लिए आवेदन में अब अन्य उद्देश्यों के लिए बनवाए गए ईडब्ल्यूएस (इकोनोमिक वीकर सैक्शन) सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे बल्कि इसके लिए नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होगा। यह सर्टिफिकेट सरल केंद्रों पर भी बनवाया जा सकता है।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा गरीबी रेखा से नीचे व आर्थिक कमजोर वर्ग के परिवारों को 1.5 लाख रुपये कीमत पर आवासीय फ्लैट्स प्रदान किए जाते हैं। पहले इन फ्लेट्स के आवेदन के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का कोई प्रारूप निर्धारित नहीं था और किसी अन्य उद्देश्य जैसे नौकरी व अन्य सेवाओं के लिए बनवाए गए प्रमाणपत्र भी आवेदकों द्वारा आवेदन के साथ लगा दिए जाते थे। अब प्रदेश सरकार ने ईडब्ल्यूएस व बीपीएल के लिए आरक्षित श्रेणी के फ्लैट्स के आवेदनों के साथ लगाने के लिए अलग से विशेष प्रमाणपत्र निर्धारित किया है। ईडब्ल्यूएस में प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों के अनुसार सभी आय स्रोतों से सालाना 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को शामिल माना गया है।
प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि नए प्रारूप के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सरल परियोजना के अंतर्गत अटल सेवा केंद्रों व ई-दिशा केंद्रों के माध्यम से बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीपीएल व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के सभी पात्र व्यक्ति हाउसिंग बोर्ड में फ्लैट्स के आवेदन के लिए अब सरल परियोजना के माध्यम से निर्धारित प्रारूप के तहत ही प्रमाणपत्र बनवाकर आवेदन करें।

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Jeewan Aadhar Editor Desk