हिसार

सरकारी जमीन पर लगा दी एन्हांसमेंट, जनता में रोष

हिसार,
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(हुडा) द्वारा मार्च 2018 से सेक्टर 13 पार्ट 2 व 16-17 प्लॉटधारकों पर डाली गई गलत एन्हांसमेंट सेक्टरवासियों के लिए 2 साल बीत जाने के बाद भी जी का जंजाल बनी हुई है। सेक्टरवासियों ने गलत तरीके से थोपी गई एन्हांसमेंट का एकजुटता के साथ लंबा संघर्ष किया। नाजायज एन्हांसमेंट को लेकर सेक्टरवासी प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद व सत्तासीन पार्टी के पदाधिकारियों से बार-बार मिल चुके हैं व हाईकोर्ट में जाकर याचिका डाल कर अपना पक्ष रख चुके हैं।
सरकार की ओर से इस गलत एन्हांसमेंट को लेकर पहले 40 प्रतिशत की छूट की ऑफर दी गई व बाद में 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई गई व मार्च 2019 में 3 हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की संयुक्त कमेटी ने एन्हांसमेंट में काफी खामियां पाई व इसको लेकर दोबारा गणना की सिफारिश की गई।
यह जानकारी देते हुए सेक्टर 13 पार्ट-2 व 16-17 रेजिडेंट वैल्फेयर एसोसिएशन के संयोजक सुजान सिंह बैनीवाल, पूर्व प्रधान दलबीर किरमारा व कानूनी सलाहाकार एडवोकेट अनिल कुमार जलंधरा ने आज एक बयान जारी कर बताया कि मार्च 2019 में हाईकोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी ने एन्हांसमेंट की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट को सौंपे हुए 10 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक एन्हांसमेंट की पुन: गणना नहीं बताई जा रही है, जिसके कारण सेक्टरवासियों में भारी रोष है।
एसोसिएशन के कानूनी सलाहकार अनिल जलंधरा ने बताया कि हुडा अधिकारी जानबूझ कर इस मामले को पेचिदा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेक्टर 13 पार्ट 2 व 16-17 में लगभग 129 एकड़ जमीन सेंट्रल जेल के लिए है। भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 के तहत सरकारी जमीन पर एन्हांसमेंट नहीं आ सकती क्योंकि सरकारी जमीन अधिकरण नहीं की जाती बल्कि सरकार द्वारा एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण की जाती है परंतु सेक्टर 13 पार्ट-2 व 16-17 की लगभग 129 एकड़ सरकारी जमीन एन्हांसमेंट प्लॉटधारकों पर डालने की व्यूह रचना की जा रही है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 29 जनवरी 2020 को सरकारी एकड़ जमीन पर भी एन्हांसमेंट का गलत फैसला दिया है, जो सरासर गैरकानूनी है। इस फैसले को सेक्टरवासी कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
उन्होंने बताया कि हिसार शहर में सेक्टर पीएलए, सेक्टर 14, सेक्टर 33 व सेक्टर मेला ग्राउंड सरकारी जमीन पर बसाए गए हैं व उन पर कभी एन्हांसमेंट नहीं आती। उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन भूमि अधिकरण एक्ट 1994 के अनुसार कभी भी अधिकरण नहीं की जा सकती बल्कि प्राईवेट मालिकों की जमीन अधिकरण की जाती है इसीलिए हिसार के भूमि अधिग्रहण अधिकारी का फैसला सरासर गलत व गैरकानूनी है।
एसोसिएशन के संयोजक सुजान सिहं बैनीवाल, पूर्व प्रधान दलबीर किरमारा व कानूनी सलाहकार अनिल जलंधरा ने बताया कि यदि हरियाण शहरी विकास प्राधीकरण विभाग सेक्टरवासियों के खाते में सरकार जमीन की एन्हांसमेंट की राशी डालता है तो सेक्टरवासी इसकी हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका डालेंगे, सड़कों पर उतर कर इस गलत व गैरकानूनी फैसले का विरोध किया जाएगा व विभाग के अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेक्टरवासी एकजुटता के साथ इस गलत फैसले का विरोध करेंगे।
एसोसिएशन के कानूनी सलाहकार अनिल जलंधरा ने बताया कि सेक्टरवासी हाईकोर्ट में अवमानना की दो याचिकाएं पहले भी दायर की जा चुकी हैं।

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