सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर 20 अप्रैल से मास्क पहनना अनिवार्य
सिरसा,
उपायुक्त एवं चेयरमैन जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मद्देनजर भारत सरकार के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से सभी सार्वजनिक स्थलों व कार्य स्थलों पर मास्क पहनाना अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
उपायुक्त बिढ़ान रविवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ये आदेश 20 अप्रैल से लागू होंगे। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थलों / कार्य स्थलों, परिवहन के प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग के भी मांपदंडों का अनुसरण करेंगे।
उन्होंने कहा कि जिला में प्रत्येक व्यक्ति को किसी आवश्यक काम से घर से निकलते समय कपड़े या तीन प्लाई फेस मास्क पहनना जरुरी है। यह आदेश रेहड़ी चालक, पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और किसी भी प्रकार के वाहन पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर समान रुप से लागू होंगे। साथ ही मंडियों और खरीद केंद्रों सहित किसी भी साइट / कार्यालय / कार्यस्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति / अधिकारी / कर्मचारी इन मास्क को पहने बिना किसी भी बैठक / सभा / कार्यस्थल पर नहीं जाएगा। आदेशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि उनके सभी कर्मचारी मास्क पहनें।
जारी आदेशों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 के 48) की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जा सकती है और पुलिस अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार है। जिला के प्रत्येक नागरिक को इन आदेशों की अनुपालन करना अनिवार्य है।
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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि सभी दुकानदार लॉकडाउन की पालना के तहत सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें और मास्क लगाएं तथा दस्ताने जरूर पहनें। सामान देने से पूर्व दुकानदार ग्राहक को मास्क लगाने के लिए कहें और सैनिटाइजर से उसके हाथों को साफ करें। बिना मास्क लगाए हुए ग्राहक को सामान न दें। इसके अलावा रेहड़ी चालक व होम डिलिवरी ब्वाय भी मास्क जरूर लगाए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को मास्क उपलब्ध करवाए जाए। पुलिस नाकों पर भी समुचित मात्रा में मास्क दिए जाएं और बिना मास्क लगाए वाहन चालकों के चालान काटे जाएं। सभी एसडीएम पुलिस अधिकारियों से तालमेल बना कर सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए लगातार निगरानी करें।
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उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि सभी पुस्तक व स्टेशनरी विक्रेताओं को जिला प्रशासन द्वारा सशर्त अनुमति पत्र दिए जाएंगे। अनुमति पत्र के अनुसार लॉकडाउन की दी गई हिदायतों की पालना न करने वाले दुकानदार की दुकान सील कर दी जाएगी। दुकानदार मास्क तथा दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। लॉकडाउन की उल्लंघना करने वाले, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आह्वïान किया कि अभीतक जिला में लॉकडाउन के दौरान समाजसेवी संस्थाओं, दुकानदारों व आमजन ने जिला प्रशासन का पूर्णत: सहयोग किया है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस फैलने का खतरा अभी टला नहीं है। इसके लिए हमें भविष्य में पूरी सजगता के साथ एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। सभी नागरिक कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन का सहयोग करें और हिदायतों की पालना करते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में योगदान दें।