फतेहाबाद,
जिलाधीश रवि प्रकाश गुप्ता ने जिला फतेेहाबाद में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें व संस्थान के खोलने के समय में संशोधन के आदेश दिए हंै। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए उसको दी गई स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी।
संशोधित समय के अनुसार अब दूध विक्रेता व डेयरी की दुकानें सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तथा शाम 5 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार से फल, सब्जी विक्रेता व दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा इसके अलावा लॉकडाउन में छूट दी गई सभी प्रकार की दुकानों, संस्थानों, कृषि संबंधि उत्पादों की दुकानें सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुली रहेंगी। सभी विक्रेता व दुकानदार ग्राहकों को उनकी सुविधा के लिए उनके घरों में सामान की डिलीवरी देने बारे प्रयास करेंगे ताकि दुकानों पर कम से कम भीड़ एकत्रित हो। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोडक़र अन्य दुकानें खोली जा सकेगी। शहरी क्षेत्रों में केवल वही दुकानें खोली जा सकती है जो अवासीय क्षेत्रों के भीतर स्थित हो व स्टैंड अलॉन शॉप हो। शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्पलैक्स और शॉपिंग मॉल की दुकानें नही खोली जा सकती।
जिलाधीश ने कहा कि दुकान, संस्थान के मालिक व संचालक की यह भी निजी जिम्मेवारी बनती है कि मालिक व संचालक के साथ-साथ दुकान पर आने वाले ग्राहक को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी दुकानदार, संस्थान के मालिक व संचालक प्रतिदिन संस्थान व दुकान को सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करेंगे और ग्राहकों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की पालना भी करनी होगी। सभी दुकानदार व संस्थान के मालिक व संचालक अपनी-अपनी दुकान व संस्थान में सैनिटाइजर, हैंडवाश रखना सुनिश्चित करेंगे तथा कोविड-19 के दुष्प्रभावों को रोकने बारे सावधानी बरतेंगे।