फतेहाबाद,
जिलाधीश एवं उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने जिला के किसानों के हित में सरसों फसलों की खरीद सुचारू ढंग से चलाने के लिए धारा 144 के अंतर्गत अन्य राज्यों से सरसों की फसल की आवक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है। आदेशों की अवहेलना के दोषी के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने बताया कि हरियाणा में 15 अप्रैल से सरसों की खरीद की जा रही है। जिला में सरसों की खरीद का कार्य सुचारू तरीके से चल रहा है। हरियाणा के साथ लगते अन्य राज्यों से सरसों इस राज्य में आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इससे फतेहाबाद जिला में इस फसल की खरीद का कार्य बाधित हो सकता है। इसके मद्देनजर जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जिला फतेहाबाद में अन्य राज्यों की सीमाओं से सरसों से भरे वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।