नई दिल्ली/फतेहाबाद,
फ्यूचर मेकर कम्पनी के एमडी बंसीलाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह की अंतरिम जमानत देने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, बंसीलाल की माता का भूना ब्लॉक के टिब्बी गांव में 10 जून को देहांत हो गया था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत मांगी गई थी। बता दें, बंसीलाल की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए थे। उनके साथ 8 अन्य वकील भी शामिल थे। वहीं सरकार की तरफ से मोनिका गोसाई ने पक्ष रखा।
सुप्रीम कोई के जस्टिस हेमंत गुप्ता व वी.रामासुब्रमणयम की बैंच ने बहस सुनने के बाद एक सप्ताह की अंतरिम जमानत स्वीकार करते हुए फतेहाबाद की संबंधित एडीजे को बंसीलाल को जमानत देने के आदेश दिए है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंसीलाल 26 जून को सरेंडर करेगा।
इसी आदेश के तहत शनिवार के अवकाश के बावजूद एडीजे बलवंत सिंह की अदालत ने बंसीलाल के जमानतनामे को स्वीकार कर जेल आथोरिटी को रिलीजवेंट जारी किए। ध्यान रहे, बंसीलाल पर चिट फंड कम्पनी चलाकर लोगों को गुमराह करके करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है।