निदेशक ने जारी किया पत्र, यूनियन ने किया स्वागत, अवहेलना करने वाले महाप्रबंधकों पर होगी कार्रवाई
हिसार,
हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि परिवहन महानिदेशक ने सीनियन व जूनियर कर्मचारियों के काम से संबंधित नये आदेश फिर से जारी कर दिये हैं। आदेशों की पालना के लिए राज्य के सभी महाप्रबंधकों की जिम्मेवारी तय की गई है और यदि कोई महाप्रबंधक इन आदेशों की पालना नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यूनियन ने महानिदेशक के आदेशों का स्वागत किया है और इन आदेशों पर कड़ाई से अमल करवाने की मांग की है।
डिपो प्रधान राजबीर दूहन, चेयरमैन भागीरथ शर्मा, उप प्रध्रान दयानंद सरसाना, आडिटर बलवान ठाकुर, हांसी डिपो प्रधान राजबीर बुडाना व हांसी डिपो के पूर्व प्रधान रणबीर सोरखी ने संयुक्त बयान में कहा कि चापलूसी, चोरी ठगी और कामचोर कर्मचारियों के प्रति परिवहनन महानिदेशक एक्शन के मूड में है। मूल ड्यूटी से बचकर फ्री का वेतन लेने वाले कर्मचारियों को किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीनियर कर्मचारियों व जूनियर कर्मचारियों के रोष को देखते हुए मुख्यालय ने सभी महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि गत दिवस डिपो की जीएम गायत्री अहलावत ने जो आदेश जारी किये थे, वे मुख्यालय के आदेशों के अनुरूप बिल्कुल सही थे लेकिन काम से बचने के लिए कुछ लोगों ने महानिदेशक को गुमराह किया और कर्मचारियों में तरह-तरह की बातें फैलाई, जो निंदनीय है।
यूनियन नेताओं ने 14 अक्टूबर को मुख्यालय की ओर से सभी महाप्रबंधकों को जारी किये गए आदेशों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों से भेदभाव खत्म होगा और उन्हें अपने पद के अनुसार काम करने का अवसर मिलेगा। आदेशों में सभी महाप्रबंधकों को कहा गया है कि अपने अधीन चालकों व परिचालकों से उनकी वरिष्ठता के अनुसार काम लिया जाए यानि जूनियर चालकों-परिचालकों को रूटों पर चलाया जाए। इसी तरह निरीक्षकों व उप निरीक्षकों की ड्यूटी भी उनकी वरिष्ठता व कनिष्ठता के हिसाब से कार्यशाला, बुकिंग ब्रांच व मार्ग पर चैकिंग पर लगाई जाए। आदेशों के अनुसार मुख्यालय के ध्यान में आया है कि पूर्व में जारी मुख्यालय के आदेशों की पालना नहीं की जा रही और महाप्रबंधकों द्वारा अपनी मनमर्जी से कनिष्ठ कर्मचारियों से कार्यालय में काम लिया जा रहा है, जो मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना है।
यूनियन नेताओं ने मुख्यालय के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इस बार यह भी निर्देश दिये गये हैं कि चालकों, परिचालकों, निरीक्षकों व उप निरीक्षकों की ड्यूटी उनकी वरिष्ठता के अनुसार लगाने के साथ-साथ कार्यनिरीक्षक, बुकिंग ब्रांच इंचार्ज, यातायात इंचार्ज, जांच क्लर्क, नाजिर तथा बिल्डिंग क्लर्क को प्रत्येक छह माह के बाद बदलना सुनिश्चित करें। फिर भी यदि किसी कर्मचारी को उपरोक्त हिदायतों के विरूद्ध कार्यालय में लगाया जाता है तो पूर्ण तथ्यों सहित इसकी स्वीकृति मुख्यालय से ली जाए। यह भी चेतावनी दी गई है कि मुख्यालय के हिदायतों की अवहेलना करने वाले महाप्रबंधकों पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।