हिसार

वातावरण एवं ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिये खतरा, लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करें : आईजी

हिसार रेंज के पांचों पुलिस अधीक्षकों को इस दिशा मे विशेष अभियान चलाने के निर्देश

हिसार
हिसार रेंज के आईजी राकेश कुमार आर्य ने वातावरण एवं ध्वनि प्रदूषण से आमजन को हो रही परेशानी पर संज्ञान लेते हुये इस समस्या से आमजन को छुटकारा दिलवाने के लिये पुलिस अधीक्षकों को कड़े निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि विवाह शादियों के सीजन अथवा अन्य आयोजनों में तेज आवाज में डीजे व पटाखे छुड़ाना भले ही आम बात लगती है, परंतु आमजन के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस संबध में सभी मैरिज पैलेस, होटल, सामुदायिक केन्द्रों व संबधित विभागों को इस दिशा मे बने नियमों बारे जागरुक करने व सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
आईजी ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किये हैं कि पुलिस विभाग स्थानीय प्रशासन, शहरी एवं स्थानीय निकाय, प्रदूषण कंट्रोल विभाग के अधिकारियों से तालमेल कर सेंट्रल अथवा राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों बारे सभी सामुदायिक केन्द्रों, होटलों मैरिज पैलेस एवं बेंक्वेट में पालना बारे अवगत करायें। सभी आयोजको को उक्त जारी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करवाने की शर्त पर बुकिंग करें। उन्होंने कहा कि डीजे बजाते समय भी उसकी ध्वनि तय मापदंड से ज्यादा पाये जाने पर व किसी भी आयोजन में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर नियमों के मुताबिक प्रभावी कार्रवाही की जाए। साऊंड की ध्वनि 70 डीवी से ज्यादा नहीं होना चाहिये। खुशी के आयोजन में ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे छोडऩा प्रतिबंधित है। लापरवाही बरतने वालों पर प्रभावी कार्रवाही की जाये।
आईजी ने मुख्य सडक़ों पर पार्किंग पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये हंै कि मुख्य सडकों पर बने होटलों व मैरिज पैलेस पार्किंग की व्यवस्था करें। आयोजन मे शामिल होने वाले लोग सडकों पर अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे सडक़ जाम के साथ-साथ सडक़ दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है व आमजन को आवागमन मे असुविधा होती है। उन्होंने मुख्य सडक़ों पर पार्किंग करने वालों के साथ-साथ संबंधित होटल अथवा बेंकट मालिकों पर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिये।
आईजी ने मुख्य मार्गों पर विवाह समारोह में निकलने वाली यात्रा व वाहनों मे डीजे रखकर तेज आवाज मे बजाने पर भी प्रतिबंध लगाने को कहा है। मुख्य मार्गों पर ज्यादा वाहनों की आवागमन के कारण सडक़ों पर जाम लग जाता है व तेज साऊंड व पैदल चलने वालों की भीड में सडक़ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अपने गंतव्य पर जाने वाले दूसरे वाहन चालकों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मंडल के सभी जिलों से इस दिशा मे अब तक की गई कार्रवाही अथवा जुर्माना बारे रिपोर्ट तीन दिन में भेजने को कहा है। साथ ही इस दिशा में की गई कार्रवाही की अर्धमासिक समीक्षा की जाएगी। आईजी ने कहा कि वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर पडता है। डीजे की तेज आवाज स्वस्थ मनुष्य को, अवसाद, इरीटेशन, ब्लड प्रेशर, व कार्डियक अरेस्ट का भी कारण बन सकता है, जबकि अस्वस्थ व्यक्तियों व बच्चों के लिये और भी नुकसानदेह है। ऐसे में जनता सावधानी बरतें व इस समस्या के निदान में अपने-अपने स्तर पर सहयोग करें।

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Jeewan Aadhar Editor Desk