हिसार

आदमपुर में कीटनाशक दवाई का नमूना फेल, विक्रेता व निर्माता पर जुर्माना

हिसार,
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दवाई का नमूना फेल पाए जाने पर विक्रेता व निर्माता कंपनी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। यह जुर्माना आदमपुर स्थित चौधरी एग्री स्पेयर व निर्माता कंपनी बायर क्रॉप साईंस लिमिटेड पर किया गया है। सहायक पौधा सरंक्षण अधिकारी अरूण यादव ने बताया कि सहायक पौधा सरंक्षण अधिकारी जागीर सिंह की टीम द्वारा मैं. चौधरी एग्री. स्पेयर आदमपुर की फर्म से इमिडाक्लोपरिड 48एफएस नामक दवाई का नमूना लिया गया था। यहां क्लिक करे— स्कूल प्रतियोगिता.. प्ले ग्रुप से दसवीं तक विद्यार्थी और स्कूल दोनों जीतेंगे सैंकड़ों उपहार
दवाई के नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। जहां पर विश्लेषण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दवाई का नमूना फेल पाया गया। इसके उपरांत नमूने को केंद्रीय विश्लेषण प्रयोगशाला द्वारा भी निम्न स्तर का बताया गया। उन्होंने बताया कि नमूना फेल पाए जाने पर विभाग द्वारा फर्म चौधरी एग्री स्पेयर आदमपुर व निर्माता कंपनी बायर क्रॉप साईंस लिमिटेड के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में केस दायर कर दिया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने उपरांत निर्माता व विक्रेता फर्म पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
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