हरियाणा

पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को पैरोल पर रिहा करने के आदेश

नई दिल्ली (आरती शर्मा)
जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद हरियाणा के दिग्गज नेता ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए है। जीवन आधार न्यूज पोर्टल के पत्रकार बनो और आकर्षक वेतन व अन्य सुविधा के हकदार बनो..ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को अपनी बीमार पत्नी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की पैरोल दी है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने चौटाला से अपन बीमार पत्नी की ताजा रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाने के आदेश दिए थे। ताजा रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी किए है।


गौरतलब है कि ओमप्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला और तीन अन्य मामले में 10 साल के कारावास की सजा काट रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2015 में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चौटाला की अपील को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराने और 10 साल के कारावास की सजा सुनाने के फैसले को बरकरार रखा था।
जीवन आधार बिजनेस सुपर धमाका…बिना लागत के 15 लाख 82 हजार रुपए का बिजनेस करने का मौका….जानने के लिए यहां क्लिक करे

Related posts

बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में चली गोली, युवक की हालत गंभीर

Jeewan Aadhar Editor Desk

कार से 17 लाख रुपये लेकर मोटरसाइकिल सवार फरार,पुलिस मौके पर पहुचीं

घायल को सड़क पर कहराते देख मंत्री ने पहुंचाया अस्पताल