हिसार,
जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. दलबीर सिंह सैनी ने कहा है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार की पैंशन प्राप्त कर रहे लाभपात्र 31 दिसम्बर तक अपने खाते में आई त्रुटियां दूर करवा लें। इसके अलावा तीन या चार माह बाद पैंशन लेने वाले लाभपात्र भी अपना खाता अवश्य जांच लें, ताकि किसी त्रुटि की वजह से उनकी पैंशन बंद न हो। निर्धारित अवधि के बाद दस्तावेजों की कमी की वजह से पैंशन बंद होती है तो इसके लिए लाभपात्र स्वयं जिम्मेवार होगा। नौकरी की तलाश है..तो यहां क्लिक करे।
डा. दलबीर सिंह सैनी ने कहा कि जिन लाभपात्रों की पैंशन आधारकार्ड, बैंक खाता नंबर या अन्य दस्तावेजों की त्रुटियों की वजह से रोकी गई है, वे लाभपात्र 31 दिसम्बर तक सभी त्रुटियां दूर करवा लें। इसके अलावा दो या तीन माह बाद बैंक खाता से पैंशन लेने वाले लाभार्थी भी अपना खाता अवश्य जांच लें कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, यदि ऐसे लाभपात्रों ने निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण कार्यालय को सूचित करके त्रुटि दूर नहीं करवाई तो पैंशन बंद होने के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।
जिला समाज कल्याण अधिकारी डा. दलबीर सिंह सैनी ने कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को मासिक भत्ता दिया जाता है। जिले के लगभग 30 हजार 685 लाभपात्रों की पैंशन आधार नंबर, बैंक खाता व अन्य दस्तावेजों की त्रुटियों की वजह से अस्थाई रूप से रोकी गई थी, जिनको अपडेट करने का कार्य निरंतर जारी है और इसी के चलते अब तक लगभग 26 हजार 525 लाभपात्रों के खाते, आधार नंबर व अन्य दस्तावेजों की जांच करके उन्हें अपडेट किया जा चुका है जबकि 4160 लाभपात्रों के खाते अपडेट करना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की जांच करके अपडेट करवाने के लिए 31 दिसम्बर तक की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि जिन लाभपात्रों की पैंशन अस्थाई रूप से रोकी गई है, वे 31 दिसम्बर तक अपने सही दस्तावेज जिला समाज कल्याण कार्यालय में करवा दें ताकि उनकी पैंशन शुरू की जा सके। इसके बाद किसी के दस्तावेज नहीं लिये जाएंगे।
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डा. दलबीर सिंह सैनी ने कहा कि जो लाभपात्र हर महीने की बजाय दो या तीन महीने के अंतराल पर बैंक से पैंशन निकलवाते है, वे भी अपने खातों की सही जांच अवश्य कर लें कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। ऐसी त्रुटियां मिलने पर विभाग से तुरंत संपर्क करके उन्हें दूर करवाएं अन्यथा पैंशन बंद होने के लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा। सरकार का उद्देश्य पैंशन लाभपात्रों की समस्याओं का समाधान करना है। ऐसे में लाभपात्रों को चाहिये कि वे भी सरकार एवं संबंधित कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित शैड्यूल के अनुसार तथा किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय में आकर अपने दस्तावेजों को दुरूस्त करवा लें और नियमों का पालन करें।
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