फतेहाबाद

एससी वित्त एवं विकास निगम ने 155 लोगों को दिए 84 लाख रुपये के ऋण:डीसी

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वंय रोजगार चलाने के लिए लघु व्यवसाय व अन्य योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करता है जिसमें विशेष सब्सिडी व मार्जनमनी भी प्रदान की जाती है। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर माह तक 155 व्यक्तियों को 84 लाख 10 हजार रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं के तहत बैंको से ऋण उपलब्ध करवा कर रोजगार दिया गया है, जिसमें 9 लाख 9 हजार रुपये की सब्सिडी, एक लाख 73 हजार रुपये की मार्जनमनी, स्कीम के तहत 71 लाख 28 हजार रुपये बैंक ऋण शामिल है। जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
इस बारे विस्तार से जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त डॉ. हरदीप सिंह ने बताया कि निगम ने व्यवसायिक एवं वाणिज्य क्षेत्र में 27 लोगों को 16 लाख 50 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई, जिसमें 12 लाख 17 हजार रुपये बैंक लोन, 2 लाख 68 हजार रुपये सब्सिडी तथा एक लाख 65 हजार रुपये मार्जनमनी शामिल है। उन्होंने बताया कि निगम ने 112 परिवारों को डेयरी फार्मिंग व कृषि क्षेत्र में विभिन्न कार्यो के लिए 61 लाख 80 हजार रुपये की धन राशि उपलब्ध करवाई गई, जिसमें बैंक ऋण 55 लाख 89 हजार रुपये बैंक ऋण तथा 5 लाख 91 हजार रुपये सब्सिडी शामिल है।
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उपायुक्त ने बताया कि निगम ने एनएसएफडीसी स्कीम के तहत एक परिवारों को 2 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया है। लाभार्थी के लिए क्या हो योग्यताउपायुक्त ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के वित्तीय सहयोग से राज्य के अनुसूचित व्यक्तियों को स्वंय रोजगार हेतु लघु व्यवसाय हेतु समय-समय पर आवेदन आमन्त्रित किए जाते है। उन्होंने बताया कि ऋण की वसूली 6 प्रतिशत वार्षिक दर मासिक किश्तो द्वारा पांच वर्षो मेंं की जाती है। नौकरी की तलाश है..तो जीवन आधार बिजनेस प्रबंधक बने और 3300 रुपए से लेकर 70 हजार 900 रुपए मासिक की नौकरी पाए..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
उन्होंने बताया कि ऋण प्रदान करने सम्बधी आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40 हजार रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 55 हजार रुपए से अधिक नही होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे आवेदकों को ऋण में 10 हजार रुपए तक की अनुदान राशि दी जाती है। पत्रकारिकता के क्षेत्र में है तो जीवन आधार न्यूज पोर्टल के साथ जुड़े और 72 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए वार्षिक पैकेज के साथ अन्य बेहतरीन स्कीम का लाभ उठाए..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
उन्होंने बताया कि आवेदक निगम व बैक का बकायादार न हो तथा पहले ऋण का दुरूपयोग न किया हो व एनएसएफडीसी स्कीमों के अन्र्तगत ऋण प्राप्त न किया हो। आवेदक अपनाए जाने वाली स्कीम या व्यवसाय के लिए आवश्यक, शैक्षणिक योग्यता व अनुभव रखता हो। ऋण हेतु आवेदक के पास ऋण आवेदन की तिथि को कम से कम दो वर्ष पुराना आटो रिक्शाचलाने का लाईसैंस होना चाहिए।
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