पंजाब

सीएम अमरिंदर सिंह को झटका, हाई कोर्ट ने चहेते अफसर को हटाया

चंडीगढ़,
पंजाब सरकार और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने चीफ प्रिंसिपल सेक्रटरी सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द कर दी है। सुरेश कुमार सीएम अमरिंदर सिंह के चहेते माने जाते हैं। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल सेक्रटरी सुरेश कुमार की नियुक्ति रद्द करते हुए कहा कि सुरेश कुमार की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर और संविधान को नजरअंदाज कर की गई।

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2016 में अडिशनल चीफ सेक्रटरी पद से रिटायर हुए सुरेश कुमार को अमरिंदर सिंह ने चीफ प्रिंसिपल सेक्रटरी पद पर मार्च, 2017 में पांच साल के लिए नियुक्त किया था। उन्हें उसी पे-स्केल पर रखा गया था, जो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रटरी का है। जहां सरकार ने अपना बचाव किया था वहीं कोर्ट ने इस नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया है।

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सुरेश कुमार की नियुक्ति को लेकर कई कानूनी सवाल उठे हैं जिसमें सेक्रटरी की नियुक्ति से जुड़ी मुख्यमंत्री की शक्ति भी सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री का कैडर ऐसा नहीं है जो सेक्रटरी की नियुक्ति कर सकें। न्यायालय ने इस नियुक्ति को संवैधानिक मानदंडों के खिलाफ पाया है क्योंकि ऐसा राज्यपाल की मंजूरी के बिना किया गया था।
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