चंडीगढ़,
जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और उनके आश्रितों को नए साल का तोहफा मिला है। दो साल के एरियर के साथ इन पूर्व कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन दी जाएगी।
सरकार ने पहली जनवरी 2016 से पूर्व कर्मचारियों को संशोधित पेंशन का लाभ देने की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन उस वेतनमान या पे-बैंड और ग्रेड-पे में वेतन के अगले स्तर में सातवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित पे-मैट्रिक्स में सैद्धांतिक आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिस पर वे सेवानिवृित्त या मृत्यु के समय थे।
संशोधित पेंशन पहली जनवरी 2016 से मौजूदा मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करके निर्धारित की जाएगी। पेंशनरों को संशोधित पेंशन का लाभ दिलाने के जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों की होगी जहां से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं।
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