हरियाणा

राज्यपाल ने दी हरियाणा क्लीनिकल इस्टेबलिसमैंट एक्ट को स्वीकृति प्रदान

चंडीगढ़,
हरियाणा के राज्यपाल प्रो० कप्तान सिंह सौलंकी ने हरियाणा क्लीनिकल इस्टेबलिसमैंट एक्ट लागू करने हेतु अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें प्रारभिंक तौर पर 50 से अधिक बिस्तरों वाले निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि लोगों को किफायती एवं न्यायोचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में यह एक्ट लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम की अधिसूचना शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद यह पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निजी अस्तपालों के खिलाफ मिल रही शिकायतों के निपटान एवं लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करवाने में सहायता मिलेगी। 

पार्ट टाइम नौकरी की तलाश है..तो जीवन आधार बिजनेस प्रबंधक बने और 70 हजार 900 रुपए तक की मासिक की नौकरी पाए..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा यह अधिनियम पहले से ही लागू किया गया है, जिसको हरियाणा सरकार ने भी अपना लिया है। इससे पहले देश के 16 राज्यों ने इस अधिनियम को ग्रहण किया है। उन्होंने बताया कि शुरूआत में 50 से कम बिस्तरों वाले अस्पतालों को इस अधिनियम से छुट दी गई है ताकि छोटे अस्पतालों को कोई दिक्कत न हो सके। इस अधिनियम के लागू होने से कोई भी निजी अस्पताल मनमानी, ओवरचार्जिंग तथा उपचार में लापरवाही नही कर सकेगा। इसके बावजूद भी यदि कोई शिकायत मिलेगी तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जीवन आधार बिजनेस सुपर धमाका…बिना लागत के 15 लाख 82 हजार रुपए का बिजनेस करने का मौका….जानने के लिए यहां क्लिक करे

Related posts

सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर रुप से घायल

दुकान में घुसकर मा​लिक की हत्या की, सीसीटीवी मेंं कैद हुई वारदात

हरियाणा, पंजाब सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम, अगले 3 दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Jeewan Aadhar Editor Desk