चण्डीगढ़,
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने विज्ञापन संख्या 4/2017 श्रेणी संख्या-1 के समक्ष राज्य परिवहन विभाग के भारी वाहन चालक के पद हेतु चालक प्रवीणता परीक्षा के वीडियो सभी याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य असफल उम्मीदवारों को भी दिखाने का निर्णय लिया है, जो इन्हें देखना चाहते हैं।
आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार को चालक प्रवीणता परीक्षा के वीडियो आयोग कार्यालय में दिखाए जाएंगे। इसके लिए उन्हें सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के माध्यम से 5000 रुपये की राशि जमा करवानी होगी और 12 से 26 फरवरी, 2018 के बीच पंचकूला में आयोग के कार्यालय में पहुंचना होगा।
उन्होंने बताया कि क्लिप देखने के बाद, अगर किसी उम्मीदवार को यह पता चलता है कि उसकी उम्मीदवारी गलत तरीके से रद्द की गई है और उसे परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाना चाहिए, तो वह 8 मार्च, 2018 तक आयोग के पास अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकता है, जिन पर तीन दिन के भीतर अर्थात 11 मार्च, 2018 को या इससे पहले फैसला लिया जाएगा।