फतेहाबाद

दहेज में मिले लंगूर ने दामाद को डाला कानूनी पचड़े में

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
शादी में गिफ्ट में मिला लंगूर अब टोहाना वासी दुल्हे के गले की फांस बन गया। बात सामने आने के बाद वन्य प्राणी विभाग ने दुल्हे के घर में दबिश दे दी और लंगूर को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में पीपुल्स फॉर एनीमल ने वन्य प्राणी विभाग को शिकायत की थी। विभाग की टीम ने उसके घर में जाकर लंगूर को तो कब्जे में लिया ही, साथ ही दुल्हे पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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ज्ञात रहे कि टोहाना शहर में पूनिया पाईप के नाम से काम करने वाले कर्मवीर पूनिया के बेटे संजय का विवाह 11 फरवरी को उचाना के गांव डोहानाखेड़ा गांव में चांदीराम की बेटी रीतू से हुआ था। पूनिया परिवार ने टोहाना में अपने निवास में भैंसें पाल रखी हैं। इन भैंसों के लिए उन्होंने घर पास ही पौने दो एकड़ जमीन पर पशुओं का चारा बो रखा है। उनके घर पर तो बंदरों की टोली मंडराती रहती थी और हर समय उनको परेशान करते रहते हैं। जब उनके बेटे संजय की शादी की तारीख तय करने के लिए उनके ससुर आए तो लंगूर से बंदरों को भगाने की बात हुई जिसके बाद उनके पिता ने दहेज के रूप में जूली नाम का लंगूर उन्हें गिफ्ट में दे दिया।

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वन्य प्राणी निरीक्षक जयविन्द्र नेहरा ने बताया कि उनके पास शिकायत आई थी कि टोहाना में एक लंगूर को घर में बांधकर रखा हुआ है। जिसके आधार पर उनकी टीम टोहाना संजय कुमार के घर गई। उन्होंने बताया कि लंगूर वन्य प्राणी अधिनियम की अधिसूचना में अनुसूचित जाति सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है। इसे ना तो तंग किया जा सकता है और ना ही इसे पाला जा सकता है। हमने मौके पर जाकर देखा तो लंगूर घर में खुला घूम रहा था। हालांकि रात को उसे पिंजरे में बंद करके रखते थे। विभाग की टीम लंगूर को अपने कब्जे में लेकर फतेहाबाद ले आई है।
संजय कुमार पर वन्य प्राणी अधिनियम की धारा 9, 39 व 52 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं इस बात की भी जांच की जाएगी कि आखिर यह लंगूर संजय के ससुरालवालों को कहां से मिला है। क्या किसी ने इसे उनको बेचा है, अगर ऐसा है तो संबंधित व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही उच्चाधिकारियों से बातचीत करके लंगूर को किसी चिडिय़ाघर में भेजा जाएगा। शनिवार को उसका डाक्टरी चेकअप करवाया जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं इसे प्रताडि़त तो नहीं किया गया है। इसके बाद इसे चिडिय़ाघर भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत हालांकि यह मामला जुर्माने का है, लेकिन इसमें 7 साल तक की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। इस अवसर पर पीपुल्स फॉर एनीमल के सतबीर बिश्रोई भी मौजूद थे।
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