फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
उपमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी विकास गुप्ता की अदालत ने थानेदार महेन्द्र सिंह, उसकी पत्नी प्रकाश कौर व बेटे रोहित के अलावा एएसआई बलवंत सिंह व इन्द्रपुरा निवासी राजु पुत्र दयाल सिंह को 6-6माह कैद व 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उक्त दोषियों पर आरोप है कि उन्होंने गुरुनानकपुरा निवासी विधवा कौशल्या देवी के घर घुसकर उसके और उसकी बेटी के साथ मारपीट की व उसके मकान पर कब्जा करने की कोशिश की।
गुरुनानकपुरा निवासी कौशल्या देवी ने अदालत में क पलेंट दायर कर आरोप लगाया था कि उसके पड़ोसी थानेदार महेन्द्र सिंह की उसके मकान पर बुरी नजर थी। महेन्द्र सिंह ने अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए 4 नवंबर 2012 को सांय 6 बजे जब वह अपनी बेटी सीमा के साथ घर में अकेली थी, धावा बोल दिया। उसके साथ एएसआई बलवंत सिंह भी था।
आरोप है कि बलवंत सिंह ने विधवा के पीछे से बाल पकड़ लिए और पैरों पर डंडे मारे तथा कहने लगे कि मकान खाली कर दे। इतने में महेन्द्र व उसकी घरवाली प्रकाश कौर व बेटा रोहित घुस आए। थानेदार महेन्द्र के पास तलवार थी, उसने तलवार से कौशल्या देवी पर हमला किया। विधवा की बेटी सीमा ने छुड़ाने की कोशिश की तो थानेदार की पत्नी ने उसे भी पीटा और सीमा का 2 तोले का मंगलसूत्र भी तोड़ लिया।
थानेदार के आह्वान पर 20—25 लोग घर घुस आए और मकान में दिवार निकालने लगे। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए तो दोषी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। हमले में कौशल्या देवी बेहोश हो गई और उसे उसकी बेटी ने नागरिक हस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आरोप है कि पुलिस ने अपने मुलजिमों के विरुद्ध रिपोर्ट तो जरुर लिखी लेकिन न तो मुकदमा दर्ज किया और न ही कार्रवाई की। अदालत ने दोनों पुलिसकर्मियों व महेन्द्र की पत्नी व बेटे को दोषी ठहराते हुए 6 माह की सजा सुनाई है।
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