गुरुग्राम हरियाणा

8वीं कक्षा की छात्रा पर फैंका सिंदूर

गुरुग्राम,
घर से स्कूल जा रही 8वीं की छात्रा का रास्ता रोककर सिंदूर से तिलक कर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नाबालिग आरोपित ने उसे तिलक किया, विरोध करने पर उसने धक्का दिया। इससे वह सड़क पर गिर पड़ी। इसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया।

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परिवारवालों को आपबीती बताने के बाद पुलिस से शिकायत दी गई। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो ऐक्ट के तहत आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया। मंगलवार शाम आरोपित नाबालिग को पकड़ लिया गया, उसे बुधवार को (आज) जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। वहीं, कानूनी जानकारों का कहना है कि आरोप सिद्ध होने पर आरोपित को अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है।
पुलिस को दी शिकायत में फर्रुखनगर के एक गांव की रहने वाली एक 14 साल की बच्ची ने बताया कि वह वह गांव के ही स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ती है। वह सोमवार सुबह घर से स्कूल जा रही थी तो रास्ते में एक लड़का उसकी ओर आया। उसने रास्ता रोककर सिंदूर से उसके माथे पर तिलक कर दिया। उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इससे उसे चोटें भी आईं। इसके बाद आरोपित मौके से भाग निकला। किशोरी ने घर जाकर परिवार वालों को इस बारे में बताया और फिर पुलिस को शिकायत दी। पीड़िता का कहना है कि आरोपित गांव का ही रहने वाला है। आरोपित लड़का पहले किशोरी के ही स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ता था। इसी साल उसने स्कूल छोड़ दिया। फर्रुखनगर थाना पुलिस ने शिकायत पर पॉक्सो ऐक्ट की धारा 12 के तहत एफआईआर दर्ज की।

मामले की आईओ एसआई सुमन देवी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मंगलवार शाम नाबालिग को पकड़ लिया गया। उसे बुधवार को जेजे बोर्ड के समक्ष शाम को पेश किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। यह पता लगाया जाएगा कि कहीं पहले भी उसने ऐसा तो नहीं किया और उसके स्कूल छोड़ने का कारण भी जाना जाएगा। उन्होंने बताया कि पॉक्सो ऐक्ट की धारा 12 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यदि आरोप साबित होता है तो अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है।

एफआईआर दर्ज कर मंगलवार शाम नाबालिग को पकड़ लिया गया। उसे बुधवार को जेजे बोर्ड के समक्ष शाम को पेश किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। यह पता लगाया जाएगा कि कहीं पहले भी उसने ऐसा तो नहीं किया और उसके स्कूल छोड़ने का कारण भी जाना जाएगा। -सुमन देवी, जांच अधिकारी

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