फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. हरदीप सिंह ने 7 मार्च से शुरू होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए। ये आदेश 3 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।