देश

सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक करने की डेडलाइन फैसला आने तक बढ़ाई

नई दिल्ली,
आधार लिकिंग को लेकर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिकिंग की समयसीमा को फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ा दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फैसला आने तक बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन से अनिवार्य आधार लिकिंग की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई में 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि सरकार अनिवार्य आधार के लिए जोर नहीं गौरतलब है कि बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार की लिकिंग के लिए 31 मार्च की समयसीमा तय की गई थी। सरकार लगभग सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को भी आधार से जोड़ चुकी है।

टीम वर्क के बल पर महज 10 रुपए में शुरु करे बिजनेस..TATA NEXON CAR सहित बोनस और अन्य उपहार करे अपने नाम.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

आधार ऐक्ट की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कि यूनीक आइडेंटिटी नंबर्स के इस्तेमाल से नागरिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे और नागरिकता दासत्व तक सिमट जाएगी। आधार मामले पर यह बहुचर्चित सुनवाई पिछले पांच सालों से चल रही है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और हाई कोर्ट के एक पूर्व जज ने आधार स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

Related posts

गोबर बनायेगा ग्रामीणों को अमीर, भारत सरकार की इस स्कीम को अवश्य पढ़े किसान

निर्भया स्टेशन : मुकेश को फांसी होगी या नहीं—फैंसला आज

Jeewan Aadhar Editor Desk

1984 सिख दंगे : 34 साल बाद कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा

Jeewan Aadhar Editor Desk