पंचकूला,
रोहतक का बहुचर्चित अपना घर मामले में पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित 9 आरोपियों को सजा सुनाई। इसके तहत अपना घर बाल संरक्षण गृह की संचालिका जसवंती देवी, दामाद जय भगवान और ड्राइवर सतीश को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जबकि जसवंती देवी के भाई जसवंत को 7 साल की सजा हुई। वहीं, तीन आरोपियों वीना, शिला, सिम्मी को अंडरगोन (जितनी सजा काट चुके हैं उतनी ही सजा) और दो आरोपियों राम प्रकाश सैनी और रोशनी को प्रोबेशनरी का फैसला सुनाया। 18 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
इस केस में रोहतक की पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी अंग्रेज कौर हुड्डा को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि 8 मई 2012 को अपना घर के नाम से चल रहे अनाथालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने छापा मारा था। यह कार्यवाही यहां से लापता हुई तीन लड़कियों के दिल्ली में पकड़े जाने पर हुई थी। छापे के बाद अपना घर की संचालिका जसवंती व अन्य के खिलाफ, देह व्यापार, शोषण, मारपीट व मानव तस्करी आदि के मामले दर्ज किए गए थे। हरियाणा पुलिस की शुरुआती जांच के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।