कैथल,
जिला व सैशन जज श्री एम एम धौंचक की अदालत द्वारा चार्ज फ्रेम होने के मात्र 36 दिन मध्य की गई सुनवाई उपरांत सोमवार को 91 किलो 500 ग्राम डोढा पोस्त तस्करी के मामले में दो इंटरस्टेट स्मगलर 10-10 वर्ष कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना के सजायाब किए गये है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी द्वारा 14 दिसंबर 2017 को क्राईम मिटिंग दौरान सभी थाना प्रबंधको व सीआईए पुलिस को मादक पदार्थ तस्करों पर लगाम कसने के विशेष आदेश जारी किए गये थे, ताकी युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाया जा सके।
अगले ही दिन इस विशेष मुहिम अंतर्गत सीआईए-टू प्रभारी सबइंस्पेक्टर सत्यवान की अगुवाई में 15 दिसंबर को सहायक उपनिरिक्षक रामबीर, एएसआई रणजीत ङ्क्षसह, शमशेर ङ्क्षसह, एएसआई जयकरण, एचसी राजबीर, प्रदीप, जसमेर, लखङ्क्षवद्र, सतनाम ङ्क्षसह, सिपाही गुरलाल व मनोज कुमार की टीम सुबह के समय गश्त करते हुए टी प्वाईंट कलायत मोड किठाना मौजुद थी। पुलिस को सहयोगी सुत्रों से गुप्त जानकारी मिली कि कुरुक्षेत्र रोड पेहवा निवासी बॉबी उर्फ बाबू मसीह व गांव त्रैंय जिला पटियाला पंजाब निवासी गुरजंट ङ्क्षसह उर्फ जंटा मध्य प्रदेश से स्वीफट डिजायर गाड़ी द्वारा भारी मात्रा में डोडापोस्त लाकर पेहवा व पटियाला क्षेत्र में बेचने का धंधा करते है, जो नशे की खेप सहित जींद की तरफ से आने वाले है।
पुलिस द्वारा सतर्कता, तत्परता व मुस्तैदी का परिचय देते हुए किठाना के समीप पट्रौल पंप के नजदीक नाकाबंदी की गई, जहां पर कुछ समय बाद जींद की तरफ से आई स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी नं. एचआर 08टी-3196 को रुकवा कर चालक बाबू मसीह व गुरजंट ङ्क्षसह को काबु किया गया। प्रवक्ता ने बताया नियमानुसार कार्रवाई दौरान मौका पर डीएसपी एईसी रामकुमार को बुलाकर उनके समक्ष गाडी की तलाशी दौरान डिग्गी में स्लेटी रंग के एक स्पैशल रुप से तैयार किए गये चैन युक्त बडे बोरे से 91 किलो 500 ग्राम डोडापोस्त बरामद हुआ। पुछताछ दौरान आरोपियों द्वारा कबूला गया कि नशे की यह खेप वे एमपी से खरीद कर लाए थे।
थाना राजौंद में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को एएसआई रमेश कुमार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 1500 रुपये किलो की दर से खरीदे गये नशे को आरोपी करीब 35सौ रुपये किलो के भाव बेचते थे, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपये आंका गया था। आरोपी गुरजंट पिछले काफी समय से नशे का कारोबार करता है, जिसके खिलाफ वर्ष 2013 से पहले पंजाब में नशा तस्करी के 2 मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस द्वारा जांच दौरान ठोस साक्ष्य जुटाते हुए मामला न्यायालय के सुपूर्द करने उपरांत समय-समय पर मुस्तैदीपुर्वक तरीके से अभियोग की पैरवी की गई। जिला व सत्र न्यायधीश कैथल श्री एम एम धौंचक की अदालत में उपरोक्त मामला 21 अप्रैल 2018 को चार्ज फ्रेम हुआ, जिसके उपरांत मात्र 36 दिन की सुनवाई मध्य विद्वान न्यायधीश द्वारा गवाहो के ब्यान व साक्ष्यों को मध्य नजर रखते हुए दोनों तस्कर 28 मई को 10-10 वर्ष के कारावास तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माना के सजायाब किए गये है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।